पत्नी से प्रताड़ित पति पहुंचा कोर्ट, मायके वालों और पत्नी के दो ब्वॉयफ्रेंड को नोटिस जारी, पति ने मांगा 36 लाख का मुआवजा

पत्नी की प्रताड़ना को लेकर अक्सर आपने कई जोक्स और मीम्स देखे होंगे. लेकिन ऐसा दूसरी बार और राजधानी में पहली बार हुआ है जब पत्नी की प्रताड़ना पर कोर्ट ने उसके परिवार वाले और दो ब्वॉयफ्रेंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पूरा मामला देश की राजधानी दिल्ली का है. जिसमें कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शहजादी हालिमा सादिया ये नोटिस जारी किया है. इस मामले में पीड़ित पति ने पत्नी से 36 लाख का मुआवजा भी मांगा है. वैसे तो घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम (डीवी एक्ट) 2005 के तहत महिलाओं को संरक्षण प्राप्त है. लेकिन इस मामले में पत्नी की प्रताड़ना पर पति कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद मायके वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. अदालत ने 3 फरवरी, 2023 को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने प्रोटेक्शन अधिकारी को भी नोटिस जारी कर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
अदालत ने नोटिस जारी करने से पहले, शिकायतकर्ता व्यक्ति के वकील से कहा कि घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम-2005 के तहत सिर्फ महिलाओं को संरक्षण प्राप्त है, ऐसे में उनके मुवक्किल को इस कानून के तहत कैसे राहत मिलेगा. इस पर अधिवक्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2017 में अपने फैसले में कहा था कि यदि डीवी एक्ट के तहत घरेलू हिंसा होने पर महिला को संरक्षण मिलता है तो इसी कानून के तहत हिंसा का शिकार होने पर पुरुष को भी संरक्षण दिया जा सकता है. इसके बाद अदालत ने पति की शिकायत पर महिला, उसके माता-पिता, भाई बहन और ब्यॉयफ्रेंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पति ने अदालत ने डीवी एक्ट की धारा 18 के तहत दाखिल शिकायत में संरक्षण की मांग की है. साथ ही उसकी पत्नी को उसे प्रताड़ित करने से रोकने की मांग की है. पति ने 36 लाख का मुआवजा भी मांगा है.


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